प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक – DGE&T-19/19/2012-CD(PI) दिनांक -06-04-2022 के आलोक में राज्यान्तर्गत NCVT संबंधन प्राप्त सभी निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा लियें जाने वाले वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार अधिसूचित किया जाता है-
मानक प्रशिक्षण शुल्क को केवल Engineering एवं Non Engineering Trade के ट्रेड के द्वारा वर्गीकृत किया जायेगा | ग्रामीण क्षेत्रो में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ की संख्या को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण शुल्क संरचना शहरी क्षेत्रो के समान होगी |
वर्ष 2024 से 5% प्रतिवर्ष की एक समान वृद्धि अनुमान्य होगी |
पांच साल बाद शुल्क संरचना की समीक्षा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशिला ,मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जायेगा |
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपरोक्त मानक प्रशिक्षण शुल्क में यह माना गया है कि प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण प्रदान करने में उचित गुणवत्ता सुनिश्चित किया जायेगा, जो तकनिकी सुधार के अलोक में सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों से आच्छादित होता है |